Mohua Mitra: TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR

Mohua Mitra: दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख के बारे में ‘अपमानजनक’ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए टीएमसी की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया.

धारा 79, बीएनएस-2023 के तहत मामला दर्ज, जांच शुरू दिल्ली पुलिस ने बताया, राष्ट्रीय महिला आयोग से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि टीएमसी सांसद मोहुआ मित्रा द्वारा एक ट्वीट (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर) को कथित तौर पर दोबारा पोस्ट करने से धारा 79, बीएनएस-2023 के तहत अपराध हुआ है. शिकायत का संज्ञान लेते हुए और इसकी सामग्री की प्रारंभिक जांच के बाद, पीएस स्पेशल सेल में धारा 79, बीएनएस-2023 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.

A complaint was received from the National Commission of Women, alleging that a purported repost of a tweet (on social media platform X) by TMC MP Mohua Mitra, has committed the offence under section 79, BNS-2023.

Taking cognizance of the complaint and after a preliminary…

— ANI (@ANI) July 7, 2024 राष्ट्रीय महिला आयोग ने महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने अपनी अध्यक्ष रेखा शर्मा के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा की आपत्तिजनक टिप्पणी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ पुलिस से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा था.

क्या है मामला टीएमसी सांसद ने हाथरस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष के दौरे को लेकर एक पोस्ट किया था. मोइत्रा ने पोस्ट के साथ-साथ वीडियो भी शेयर किया था. वीडियो में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ के स्थल पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष के पहुंचने को दिखाया गया था जिस पर टिप्पणी करते हुए महुआ ने लिखा, वह अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं. महुआ ने इसके बाद अपनी पोस्ट को हटा दिया था.

महिला आयोग ने महुआ मोइत्रा के पोस्ट पर दर्ज की थी आपत्ति महुआ मोइत्रा के पोस्ट से नाराज एनसीडब्ल्यू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट डाला. जिसमें कहा, अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और यह गरिमा के साथ रहने के एक महिला के अधिकार का उल्लंघन है. आयोग ने पाया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है. एनसीडब्ल्यू ने कहा कि वह अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है. एनसीडब्ल्यू ने आगे लिखा, मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और तीन दिनों के भीतर आयोग को एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराया जाना चाहिए. एनसीडब्ल्यू के पोस्ट पर ‘रिपोस्ट’ करते हुए मोइत्रा ने लिखा, दिल्ली पुलिस आए, कृपया इन स्वत: संज्ञान आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर आपको अगले तीन दिनों में त्वरित गिरफ्तारी करने के लिए मेरी आवश्यकता हो तो मैं नदिया में हूं. एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष पर स्पष्ट रूप से तंज कसते हुए महुआ ने कहा, मैं अपना छाता खुद संभाल सकती हूं.

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