मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) – फोटो : अमर उजाला
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एनएसए की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पूरी कार्रवाई एक दिन में पूरी करते हुए आदेश जारी किए गए हैं। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह को बताया गया कि एनएसए की अवधि को तीन माह के लिए बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। युगलपीठ ने आदेश को रिकॉर्ड में प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई तीन दिन बाद निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता सतना निवासी राजन सिंह की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने शराब दुकान में फायर आर्म्स दिखाकर दहशत फैलाने की घटना का उल्लेख करते हुए एनएसए की कार्रवाई की है। इसके अलावा उसके अपराधिक रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया गया है। थाना प्रभारी ने जिस तारीख को पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया, उन्होंने अपने अनुमोदन के साथ कलेक्टर के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर दिया। जिला कलेक्टर ने भी उसी दिन तीन व्यक्तियों का बयान करते हुए एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए।
याचिका में कहा गया था कि कार्रवाई में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। याचिका की सुनवाई के दौरान एनएसए की अवधि तीन माह बढ़ाने के आदेश की जानकारी युगलपीठ को दी गई। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता ईशान सोनी ने पैरवी की।