MP News: मध्य प्रदेश में नए कानून के तहत पहली एफआईआर भोपाल में हुई तो चौथी ग्वालियर में दर्ज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 02 Jul 2024 09: 08 AM IST


देश के पहले आईएसओ प्रमाणित भोपाल के महिला थाने में नए कानूनों के संबंध में ‘पुलिस एवं जनता का संवाद’ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुईं। यहां वक्ताओं ने बताया कि नए कानूनों में महिला व बच्चों के अधिकार बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय – फोटो : अमर उजाला

विस्तार Follow Us

सोमवार एक जुलाई से पूरे देश में भारतीय न्याय संहिता-2023 (बीएनएस) के तहत मामले दर्ज होना शुरू हो गए। मध्य प्रदेश में बीएनएस के तहत पहला मामला भोपाल के हनुमानगंज थाने में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात 12ः05 बजे शिकायत आई। मामले में हनुमानगंज पुलिस ने रात 12 बजकर 16 मिनट पर केस दर्ज किया। यह मामला नए कानून के तहत प्रदेश का पहला मामला है। वहीं, चौथा मामला ग्वालियर में दर्ज किया गया। इस मामले में इसराणी मार्केट निवासी 40 वर्षीय प्रफुल्ल चौहान ने राजा उर्फ हरभजन के खिलाफ शिकायत की, जिसमें पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पहले यह मामला आईपीसी की 294 के तहत दर्ज किया जाता था। इस मामले में आरोपी राजा उर्फ रहमान ने फरियादी को पुरानी रंजिश के चलते गालियां दी हैं। पुलिस ने घटना से संबंधित फुटेज भी जब्त कर लिए हैं। हनुमानगंज के अलावा क्राइम ब्रांच, जहांगीराबाद और तलैया थाने में भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सोमवार रात आठ बजे नए धाराओं के तहत 20 मामले दर्ज हो चुके थे।

31 हजार पुलिस कर्मचारियों को किया प्रशिक्षित

नए कानूनों को लागू करने से करीब एक महीने पहले से प्रदेश के सभी थानों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। 30 जून तक 31 हजार पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को नए कानूनों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

प्रदेश की पहली 10 एफआईआर नए कानून के तहत

पहली एफआईआर – भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के हनुमानगंज थाने में बीती रात 12ः16 बजे दर्ज की गई।

दूसरी एफआईआर- भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के निशातपुरा थाने में रात 12ः20 बजे हुई।

तीसरी एफआईआर – शाहजहांनाबाद थाने में 12ः22 बजे दर्ज हुई।

चौथी एफआईआर – ग्वालियर शहर के हजीरा थाने में 12ः24 बजे दर्ज की गई।

पांचवीं एफआईआर – भोपाल कमिश्नरेट के तलैया थाने में रात 12ः35 बजे दर्ज हुई।

छठी एफआईआर – भोपाल कमिश्नरेट के क्राइम ब्रांच में रात 12ः44 बजे दर्ज हुई।

सातवीं एफआईआर – भोपाल कमिश्नरेट के रातीबड़ थाने में रात 12ः54 बजे हुई।

आठवीं एफआईआर – भोपाल कमिश्नरेट के गौतम नगर थाने में रात 01ः07 बजे हुई।

नौवीं एफआईआर – भोपाल कमिश्नरेट के जहांगीराबाद थाने में रात 01ः29 बजे हुई।

दसवीं एफआईआर – सागर जिले के गौरझामर में रात 01ः36 बजे दर्ज की गई।

संगठित अपराध सिंडीकेट के खिलाफ पहला मामला क्राइम ब्रांच में दर्ज

भोपाल क्राइम ब्रांच थाना पुलिस में संगठित अपराध सिंडीकेट के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला मामला दर्ज किया गया है। संगठित अपराध के तहत दर्ज यह मामला भोपाल के बदमाश अज्जू शूटर गैंग के सदस्यों के खिलाफ दर्ज किया गया। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा-296, 351(3), 308 (5) एवं 111 के तहत रात 12ः10 बजे दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा-111 व 112 में संगठित अपराध सिंडीकेट (आपराधिक गैंग/गैंगस्टर्स) के विरूद्ध कठोर दंड के प्रावधान है। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा एवं लाखों रुपये के जुर्माने के प्रावधान हैं।अज्जू शूटर गैंग के आठ अपराधियों के खिलाफ भोपाल जिले के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, अड़ीबाजी, छुरीबाजी, धमकियां देकर अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, मारपीट, रास्ता रोककर गालियां देना, बलवा जैसे लगभग 40 से अधिक गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। गैंग के सदस्य अजय शेजवाल, शुभम सरदार तथा बच्चा उर्फ सचिन पवार पूर्व से अन्य अपराध में जेल में है। गैंग के अन्य सदस्यों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।


क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट 150 आरोपियों की कुंडली तैयार करेगी

क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया गया है। यह यूनिट एक माह में भोपाल में चिन्हित किए गए 15 गैंग के लगभग 150 अपराधियों की जानकारी तैयार करेगी कि इन अपराधियों द्वारा तथा इनके प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहयोगियों के आपराधिक कृत्यों से क्या-क्या चल-अचल संपत्ति अर्जित की गई है।


मध्यप्रदेश में अनूठे तरीकों से किया तीन नए कानूनों का स्वागत

नए कानूनों के संबंध में प्रदेश के सभी थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न थानों में न्यायधीशों, पुलिस अधिकारियों, अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों को नए कानून के संबंध में जागरूक किया। सभी थानों को सुसज्जित किया गया। रंगोली सजाई गई। फूलों और गुब्बारों से परिसर को सजाया गया। बैंड-बाजों के साथ नागरिकों का थाने में स्वागत किया गया। नागरिकों को मिठाइयों का वितरण किया गया। नए कानूनों के संबंध में जागरुकता संबंधी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए गए। शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से भी लोगों को नए कानूनों में जानकारी दी गई। वहीं, सोशल मीडिया के अधिकृत हैंडल्स पर भी जागरूकता संबंधी पोस्ट किए गए।

देश के पहले आईएसओ सर्टिफाइड महिला थाने में जनता से संवाद

देश के पहले आईएसओ प्रमाणित भोपाल के महिला थाने में नए कानूनों के संबंध में ‘पुलिस एवं जनता का संवाद’ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुईं। यहां वक्ताओं ने बताया कि नए कानूनों में महिला व बच्चों के अधिकार बढ़ गए हैं। अब महिला व बच्चों के साथ अपराध होने पर त्वरित जांच व सुनवाई होगी। महिला संबंधी मामलों में अब वीडयोग्राफी कंपलसरी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर को भी अब समय सीमा में मेडिकल रिपोर्ट देना अनिवार्य है। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं और जिज्ञासाएं जाहिर की, जिनका उपस्थित अतिथियों ने निराकरण किया।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

You can share this post!

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News