जिला अस्पताल में कोटपा एक्ट टीम पहुंची – फोटो : अमर उजाला
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जिला चिकित्सालय शिवपुरी में कोटपा अधिनियम के तहत तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। दल में जिला नोडल अधिकारी कोटपा डॉ आशीष व्यास, पूर्व सिविल सर्जन डॉ आरके चौधरी, जिला मीडिया अधिकारी स्वास्थ्य विभाग अखिलेश शर्मा सहित पुलिसकर्मी एवं जिला अस्पताल के सुरक्षाकर्मी थे।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर नियंत्रण कोटपा एक्ट 2023 के तहत कर रखा है। लेकिन उसके बाद लोग सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू और बीडी का उपयोग व प्रदर्शन करते है, जिस पर प्रभावी कार्रवाई के लिए कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी में विशेष बैठक का आयोजन एडीएम विवेक रघुवंशी की अध्यक्षता में किया गया।
सीएमएचओ शिवपुरी ने बताया कि बैठक में “एक युद्ध नशे के विरूद्ध” अभियान चलाने के निर्देश प्रदान किए गए तथा स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने, तंबाकू उत्पदों का उपयोग करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पवन जैन ने बताया कि निर्देशों के पालन करते हुए तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग की कोटपा समिति, जिसमें जिला नोडल अधिकारी डॉ आशीष व्यास, जिला मीडिया अधिकारी स्वास्थ्य विभाग अखिलेश शर्मा को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस पर दल द्वारा जिला चिकित्सालय शिवपुरी में चालानी कार्रवाई की। दल द्वारा छङ लोगों को घूम्रपान और तंबाकू का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर चालानी कार्रवाई की, जिसमें 550 रुपये वसूले गए।
दल जब कार्रवाई को संपादित कर रहा था तो कई लोग बहस पर उतारू हो गए, जिन्हें कानूनी समझाइश दी गई और तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वाले लोग भाग खड़े हुए। सीएमएचओ डॉ पवन जैन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग शीघ्र ही इस दिशा में अपनी कार्रवाई को तीव्र करेगा।